नयी दिल्ली। केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को नोटिस जारी किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल किरण बेदी यहां की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अवकाश पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि पुडुचेरी में सात जून को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए किसी भी वित्तीय फैसले को 21 जून तक लागू ना किया जाए। उच्चतम न्यायालय केन्द्र और बेदी की तरफ से दायर याचिकाओकं पर सुनवाई कर रहा था।
अधिकारों की लड़ाई में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को न्यायालय का नोटिस