रांची। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को राहत देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम विवाद में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एके चौधरी की पीठ ने अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।अमिताभ चौधरी ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान खेलगांव के पास ईवीएम विवाद को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने तर्क दिया कि एक ही मामले में दो प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती है।दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने अमिताभ चौधरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में दस-दस हजार रुपये का दो निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान खेलगांव के पास ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में अप्रैल 2014 में तत्कालीन सदर थाना प्रभारी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें अमिताभ चौधरी पर हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया।
BCCI के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत