नई दिल्ली। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पॉल्यूशन तत्काल नहीं होने की वजह से मोटर चालकों के चालान धड़ाधड़ कट रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपको नियमों की जानकारी हो। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप तुरंत ट्रैफिक पुलिस को रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और पॉल्यूशन सर्टीफिकेट नहीं दिखा पाते तो यह अपराध नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार गर्ग और रोहित श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में यह प्रावधान है कि अगर वाहन चालक के पास दस्तावेज नहीं है तो उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं काट सकती है।
इस नियम से यह साफ हो जाता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस या फिर कोई अधिकारी वाहन चालक को रोककर उसके वाहन के दस्तावेज मांगता है और वह दिखा पाने में असमर्थ है तो ट्रैफिक पुलिस और अधिकारी तत्काल ही चालान नहीं काटेंगे। बल्कि चालक को 15 दिन का समय दिया जाएगा दस्तावेज पेश करने के लिए। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक्ट धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या फिर किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय सात दिन का होता है।इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक्ट धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या फिर किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय सात दिन का होता है।