आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है और वो तिहाड़ जाने से बच गए। सीबीआई की ओर से जताई आपत्ति पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। न्यायालय ने चिदंबरम के वकील से कहा कि वह निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिये दायर याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नही दें। हम इस बात को लेकर सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनना चाहिए। कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि अब उन्हें पी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए, ऐसे में पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया और 5 सितंबर तक के लिए इस मामले को टाल दिया।
तिहाड़ जाने से बचें चिदंबरम, 5 सितंबर तक टला मामला