विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर बैंक करेंगे वसूली, PMLA कोर्ट ने दी इजाजत

प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के स्पेशल कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई कर रही पीएमएलए कोर्ट ने माल्या की जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर कर्ज वसूली की अनुमति दी है। बता दें की विजय माल्या पर बैंकों का 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज है और उसे देश से आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 


मामले की सुनवाई करते हुए पीएमएलए कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 जनवरी तक इस फैसले पर रोक लगाई जाती है। यह रोक इसलिए लगाई गई है कि 18 जनवरी तक प्रभावित पक्षों को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करने का समय दिया गया है। क्योंकि जिन सीज की गई संपत्तियों की चर्चा हो रही है, उसमें शेयर और अन्य चीजें शामिल हैं। 



गौरतलब है की पिछले साल 2019 के आखिरी महीने दिसंबर में लंदन कोर्ट ने माल्या को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन कोर्ट जनवरी 2020 में विजय माल्या पर फैसला आ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में सरकारी बैंकों के एक समूह ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट से विजय माल्या को करीब 1.145 अरब पाउंड का कर्ज ना चुकाने के आरोप में दिवालिया घोषित करने का आदेश देने की फिर से अपील की थी।