कोर्ट ने दिए माल्या की बेंगलुरु में मौजूद संपत्तियां कुर्क करने के आदेश

नई दिल्ली । पटियाला हाउस की एक अदालत ने फेरा उल्लंघन से संबंधित एक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु में मौजूद संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन. के, माटा और वकील संवेदना वर्मा के जरिए इस संबंध में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने ताजा निर्देश जारी किए हैं। 


अदालत ने पुलिस को 10 जुलाई तक संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश दिए। अब 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। हालांकि वह इनमें से किसी संपत्ति को कुर्क नहीं कर पाई।


बता दें कि अदालत ने मामले में गत वर्ष चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा करार दिया था। अदालत ने इस मामले में पिछले साल आठ मई को बेंगलुरु पुलिस आयुक्त के जरिए माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया था और इस पर रिपोर्ट मांगी थी।