सरकार ने एनपीएस खाताधारकों को आंशिक निकासी की इजाजत दी, अटल पेंशन योजना वालों को नहीं मिलेगा लाभ  

नई दिल्ली. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को कहा कि एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के उपचार संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत होगी। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक पत्र में कहा कि भारत सरकार के निर्णय के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है।


अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को नहीं मिलेगा लाभ


पीएफआरडीए ने पत्र में कहा है कि खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी। यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी। पीएफआरडीए ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है।


एनपीएस-एपीवाई में कुल 3.46 करोड़ खाताधारक


एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की संख्या 2.11 करोड़ थी। एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की ओर से संचालित दो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। एनपीएस योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थानों और कॉरपोरेट्स के लिए है, जबकि एपीवाई योजना गैरसंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन जरूरतों को पूरा करने के लिए है।