ग्रीन जोन में खुल सकते हैं माॅल-सिनेमा हाॅल और रिटेल शाॅप, सरकार कर रही है विचार

नई दिल्ली. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में पहले से अधिक छूट दी जा रही है। शुरुआती चरणों में व्यवसाय को फिर से शुरू करने की रणनीति के तहत गैर-जरूरी सामानों की बिक्री की अनुमति के बाद अब सरकार ग्रीन जोन में रात को मॉल, सिनेमा हॉल और लोकल रिटेल स्टोर्स को खोलने की अनुमति दे सकती है। इस पर चर्चा आंतरिक चर्चा चल रही है।


व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी तेजी
सरकार का मानना है कि यह प्लान कारगर साबित होता है तो व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। इससे खरीदारी व अन्य गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसलिए सरकार इसे रात में खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और हालात में संभालने में भी आसानी होता है। ईटी की खबर के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के इस तरह के कदम को मंजूरी देने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय एक एडवाइजरी जारी कर सकता है।


स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा आखिरी फैसला
बता दें कि मध्यप्रदेश में सुबह 6 बजे से देर रात तक रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति दे गई है। इसी तर्ज पर कुछ अन्य राज्य भी फैसला लेना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय के नियमों के अनुसार, रिटेल दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। कुछ राज्य भी इस तरह के लचीले समय को अपनाने के इच्छुक हैं। बुधवार को, मध्य प्रदेश ने खुदरा दुकानों को सुबह 6 बजे से आधी रात तक खोलने के लिए अधिसूचित किया। ग्रीन जोन में रात के समय माॅल और सिनेमा हाल खोलने कीअनुमति देने से दुकानों को 18 घंटे तक सुलभ बनाना सुनिश्चित करेगा कि कोई भीड़ न बढ़े।


जानिए ग्रीन जोन का मतलब क्या है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलावार जोन बांटे हैं और हर हफ्ते इनकी प्रोफाइलिंग होती है।


ग्रीन जोन- ग्रीन जोन में ऐसे जिलों को रखा गया है ज‍हां या तो अब तक कोरोना वायरस का कोई भी कंफर्म मामला नहीं आया है या पिछले 21 दिनों में कोई कंफर्म केस सामने नहीं आया है. यानी जो जिले फिलहाल कोरोना से पूरी तरह मुक्त हैं, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। देश के कुल 733 जिलों में से 319 जिले फिलहाल ग्रीन जोन में हैं।
रेड जोन- रेड जोन में वो जिले हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसमें कोरोना केस की कुल संख्या, कंफर्म केस दोगुनी होने की दर, जिलों से प्राप्‍त कुल परीक्षण (टेस्टिंग) और निगरानी सुविधा संबंधी जानकारियों को ध्यान में रखा जाता है। देश के 130 जिले रेड जोन में हैं।
ऑरेंज जोन- इसमें वो जिले आते हैं, जिन्हें न तो रेड जोन और न ही ग्रीन जोन में रखा गया है। यानी बचे हुए जिले ऑरेंज जोन में माने जाएंगे। फिलहाल, 284 जिले इस जोन में हैं।